कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान सरकार ने अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पाकिस्तान ने बुधवार को कोर्ट से कुलभूषण जाधव को वकील देने की अपील की है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तान का दावा है कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के फैसले को लागू करने के लिए पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है।
कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका मेंइंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट के फैसले को रिव्यू करने के लिए कुलभूषण जाधव कोएक वकील देने की मांग की गई है।
तीसरेकॉन्सुलर एक्सेस की पेशकश के बाद उठाया कदम
पाकिस्तान ने ये कदम ऐसे समय उठाया, जब कुछ दिन पहले ही उसने कुलभूषण जाधव मामले में तीसरेकॉन्सुलर एक्सेस देने की पेशकश की थी। इससे पहले दूसरे कॉन्सुलर एक्सेस के बाद भारत ने कहा था कि जाधव तनाव में थे। पाकिस्तान ने जाधव और कॉन्सुलर अधिकारियों को मुलाकात के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई थीं, उनमें खुलकर बातचीत नहीं की जा सकती थी। भारत ने कहा था कि जाधव से भारतीय अफसरों की मुलाकात बिना रुकावट, बिना शर्त और बिना व्यवधान वाली नहीं थी।
जाधव मामला: एक नजर में
पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस हैं। भारत उन्हें कारोबारी बताता है। पाकिस्तान कहता है कि जाधव को 2016 में बलूचिस्तान से गिफ्तार किया गया। भारत कहता है कि जाधव को ईरान से अगवा करके लाया गया। 2017 में पाकिस्तानी की फौजी अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई। भारत आईसीजे गया। वहां सजा के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। पाकिस्तान से कॉन्सुलर एक्सेस देने को कहा गया।
from Dainik Bhaskar
0 Comments