केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में अपील- इटली के नौसैनिकों के खिलाफ केस बंद हो










सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इटली के दौ नैसैनिकों के खिलाफ चल रहे मामले को बंद करने के लिए अर्जी दाखिल की है। 2012 में केरल में समुद्री तट पर दोनों नौसैनिकों ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी। एक दिन पहले इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला दिया है।
इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा था कि यह मामला भारतीय कानून के दायरे से बाहर है। वहीं, इस मामले में इटली से नुकसान की भरपाई करने के लिए भी कहा है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कोर्ट से कहा कि भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को मानने का फैसला किया है।

क्या है मामला?
15 फरवरी 2012 को इटली के नौसैनिक सैलवाटोर गिरोन और मैसीमिलानो लैटोरे ने केरल के पास समुद्र में दो भारतीय मछुआरों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इटली का कहना था कि यह घटना भारतीय समुद्री सीमा से बाहर हुई इसलिए भारत कार्रवाई नहीं कर सकता। भारत का कहना था कि मारे गए मछुआरे भारतीय हैं तो कार्रवाई भी भारत करेगा।

2015 में भारत ने इटली भेज दिए नौसैनिक

भारत ने इटली के दोनों नौसैनिकों को 2015 में जमानत में ढील देते हुए वोटिंग में शामिल होने के लिए इटली भेजा था। बाद में इटली ने इन सैनिकों को वापस नहीं भेजा। इस पर दोनों देशों के रिश्तों में काफी खटाश आ गई थी।



from Dainik Bhaskar 

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